“PM आवास योजना 2025:पक्का घर पाने का सुनहरा मौका, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें पात्रता, दस्तावेज़ और ऑनलाइन प्रक्रिया”

अगर आपके पास पक्का घर नहीं है, तो आप भी इस योजना के तहत पात्र हो सकते हैं।
PM आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि और ज़रूरी दस्तावेज़
PM आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है। यह योजना ग्रामीण और शहरी – दोनों क्षेत्रों में सब्सिडी वाले आवास उपलब्ध कराती है।
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी – अब दिसंबर 2025 तक
PM आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार शहरी और ग्रामीण – दोनों लाभार्थियों पर लागू होता है। यदि आपने हाल ही में आवेदन किया है और अपना स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी जांच कर सकते हैं।
पात्रता
लाभार्थियों का चयन आय, सामाजिक वर्ग और वर्तमान आवास स्थिति के आधार पर किया जाता है। यदि आपके पास कोई पक्का घर नहीं है, तो आप भी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
PMAY-शहरी (Urban) के लिए पात्रता मानदंड
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो और भारत में कोई पक्का घर न हो।
- निम्न आय वर्ग (LIG):वार्षिक आय ₹3 से ₹6 लाख के बीच हो और पक्का घर न हो।
- मध्यम आय वर्ग-I (MIG-I):वार्षिक आय ₹6 से ₹9 लाख तक हो और पक्का घर न हो।
- झुग्गी निवासियों:जो शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों या अस्थायी बस्तियों में रहते हैं।
PMAY-ग्रामीण (Gramin) के लिए पात्रता
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा में सूचीबद्ध परिवार।
- जिनके पास घर नहीं है या जो कच्चे मकान (1 या 2 कमरे) में रहते हैं।
नोट: निम्नलिखित श्रेणियों के परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं:
- जिनके पास पक्का घर है।
- मोटर वाहन (2, 3 या 4 पहिया) मालिक।
- कृषि मशीनरी के मालिक।
- जिनके पास ₹50,000 या उससे अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है।
- जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है।
- सरकार में रजिस्टर्ड कोई गैर-कृषि व्यवसाय चलाने वाले।
- जो आयकर या प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं।
- जिनके पास फ्रिज, लैंडलाइन फोन या सिंचित ज़मीन है (2.5 एकड़ या उससे अधिक)।

शहरी लाभार्थी कौन हैं?
- दिहाड़ी मज़दूर, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, फैक्ट्री वर्कर, माइग्रेंट मज़दूर आदि।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक।
- विधवा महिलाएं (EWS/LIG श्रेणी से)।
ग्रामीण लाभार्थी कौन हैं?
- अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार।
- बेघर या भीख मांगने वाले व्यक्ति।
- हाथ से मैला ढोने वाले।
- आदिम जनजातीय समूह।
- मुक्त बंधुआ मज़दूर।
आवेदन कैसे करें?
1. PMAY-Urban के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: PMAY-U 2.0 वेबसाइट
- ‘Apply for PMAY-U’ विकल्प चुनें।
- निर्देश पढ़ें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें।
- पात्रता जांचें और आधार नंबर डालें।
- OTP के ज़रिए आधार सत्यापन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और कॉपी सेव करें।
2. PMAY-Gramin के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- PMAY-G वेबसाइट पर जाएं।
- व्यक्तिगत जानकारी भरें और सहमति पत्र अपलोड करें।
- लाभार्थी सूची से अपना नाम चुनें और रजिस्ट्रेशन करें।
- बैंक खाता और योजना की जानकारी दर्ज करें।
- अंतिम सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
PMAY-Urban के लिए:
- आधार कार्ड (स्वयं और परिवार के लिए)
- आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आय प्रमाण पत्र
- ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़
PMAY-Gramin के लिए:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक डिटेल्स
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर
- पक्का घर न होने की शपथ-पत्र
यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो जल्द आवेदन करें और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
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